समाचार ब्यूरो
01/06/2023  :  21: 30 HH:MM
लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई कार्यकर्ताओं की हिरासत को बताया अवैध
Total View  1474


 à¤²à¤¾à¤¹à¥Œà¤°- पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने को गुरुवार को अवैध करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।


न्यायमूर्ति सफदर सलीम शाहिद ने नौ पन्नों के आदेश में पंजाब के 11 जिलों- लाहौर, वजीराबाद, झांग, शेखूपुरा, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहिब, गुजरांवाला और नरोवाल के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया।

आदेश के बाद पीटीआई की कोर सदस्य यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में गत नौ मई को श्री खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके क्रोधित कार्यकर्ताओं द्वारा लाहौर कॉर्प्स कमांडर्स हाउस और रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। इस दिन को सेना ने “ काला दिवस” की संज्ञा दी थी।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गत नौ मई की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हजारों श्रमिकों में महिलाएं भी शामिल है। पीटीआई ने दावा किया है कि उनकी महिला समर्थकों के साथ जेलों में दुर्व्यवहार किया गया है।






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   2994094
 
     
Related Links :-
भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनें ब्रिक्स के राष्ट्र: मोदी
जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
अमेरिकी सैनिक ट्रैविस किंग अवैध रूप से पहुंचा उत्तर कोरिया
वेस्ट बैंक में इजरायली हमला , एक फिलिस्तीनी की मौत, 8 घायल
विकासशील देश बंगलादेश के विकास मॉडल का कर सकते है अनुसरण : विश्व बैंक
बंगलादेश: मूसलाधार वर्षा में बाढ़ व भूस्खलन से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त
रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के सात नागरिकों की मौत
पाकिस्तान में बस-डंपर की टक्कर में 04 की मौत, 18 घायल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा
ट्विटर के भुगतान वाले ग्राहक ही विज्ञापन राजस्व के पात्र : मस्क