समाचार ब्यूरो
11/07/2023  :  16:06 HH:MM
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर लगाई रोक, 31 तक रहने की अनुमति
Total View  1470


नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार रद्द कर दिया, लेकिन 31 जुलाई 2023 तक उनके वर्तमान पद पर बने रहने की अनुमति दे दी।


न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शीर्ष अदालत के 2021 के एक फैसले (डाॅ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य) का उल्लंघन बताते हुए श्री मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को रद्द करने का फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने 2021 में एक परमादेश जारी कर श्री मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे बतौर निदेशक कार्यकाल विस्तार देने पर रोक लगायी थी। इसी फैसले को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने उनके कार्यकाल विस्तार पर रोक लगाई।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्य पीठ ने विधायिका द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में किए गए संशोधनों को कानून सम्मत बताते हुए बरकरार रखा। संशोधनों के बाद केंद्र सरकार को ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने का अधिकार है।

शीर्ष अदालत ने स्वयंसेवी संस्था 'कॉमन कॉज' एवं अन्य की याचिका सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया।






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   981892
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित