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जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को सरकार देगी चार-चार लाख रुपये मुआवजा : नीतीश
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 à¤ªà¤Ÿà¤¨à¤¾- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घोषणा की कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुयी है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये दिये जायेंगे ।


श्री कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 01 अप्रैल 2016 यानी शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुयी है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये दिये जायेंगे । उन्होंने कहा कि सामान्य तबके के गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, यह बहुत दुःखद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार का कोई भी सदस्य जहरीली शराब पीने से मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन्होंने कहां से शराब खरीदी और पी थी। ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहां भेजना होगा। अगर पीड़ित परिवार की ओर से ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी के यहां भेज दिया जाएगा तो सरकार ने यह तय कर दिया है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की मदद दी जाएगी।






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