01/07/2023  :  17:00 HH:MM
बृजभूषण सिंह मामले में सुनवाई सात जुलाई तक स्थगित
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नयी दिल्ली - दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपपत्र पर सुनवाई दिल्ली पुलिस की ओर से दलील सुनने के बाद सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने पुलिस की इस अनुरोध के बाद मामले को सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया कि मामले में जांच जारी है तथा एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है।
अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि मामले में सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और एफएसएल (फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) रिपोर्ट का इंतजार है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह ने 22 जून को लोक अभियोजक की ओर से दलील सुनने के बाद आरोप पत्र को सुनवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत परिभाषित धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था।






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